अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को केरल में किसी भी मामले की जांच के लिए राज्य सरकार से पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। केरल कैबिनेट की बैठक में आज यह फैसला लिया गया। इसके अनुसार, अब से CBI को राज्य के भीतर कोई भी केस दर्ज करने से पहले राज्य सरकार की अनुमति की जरूरत होगी। राज्य सरकार से पर्मिशन लेने के बाद ही CBI राज्य में किसी केस की जांच कर पाएगी। केरल से पहले महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल भी इस तरह का फैसला ले चुके हैं।
इससे पहले गैर भाजपा राज्य ऐसा फैसला कर चुके हैं जिनमें महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ शामिल है और अब इस सूची में केरल भी शामिल हो गया है।
बता दें केरल सरकार लाइफ मिशन हाउसिंग प्रोजेक्ट में सीबीआई की दखल से नाराज थी। जांच के बाद इस परियोजना को अस्थायी तौर पर रोक दिया गया था। जिसके बाद कोर्ट ने सीबीआई की जांच को रोकने के लिए हस्तक्षेप किया था।